छत्तीसगढ़

कबाड़ी पर थी स्थानीय पुलिस की मेहरबानी रेल्वे कबाड़ के साथ आरपीएफ ने धर दबोचा आरोपी गये जेल।

चरचा-बैकुंठपुर में रेलवे केबल चोरी का खुलासा, दो चोर और दो कबाड़ संचालक गिरफ्तार

आरपीएफ की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, 20 मीटर तांबे का केबल बरामद
मनेंद्रगढ़। रेलवे संपत्ति की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ ने चरचा-बैकुंठपुर क्षेत्र में रेलवे केबल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो चोरी के आरोपी तथा दो कबाड़ दुकान संचालक शामिल हैं, जिन पर चोरी का रेलवे केबल खरीदने के लिए सौदा करने का आरोप है।

कार्रवाई आरपीएफ पोस्ट मनेंद्रगढ़, आरपीएफ पोस्ट एबीकेपी की निरीक्षक सुनीता मिज तथा टास्क टीम-2 की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
ऐसे हुआ खुलासा
आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को रेलवे संपत्ति की चोरी में संलिप्त लोगों की तलाश के दौरान टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति दोहरी रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान निकले पुराने रेलवे केबल को चोरी कर उसे कबाड़ियों को बेचने की फिराक में हैं।

सूचना के आधार पर टीम ने चरचा-बैकुंठपुर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और चार संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा।
पूछताछ में कबाड़ संचालकों ने बताया कि वे चोरी का केबल खरीदने आए थे। आरोपियों की पहचान अमजद अली उर्फ साजन (31), मोहम्मद जावेद (40), राखी लाल टोप्पो (28) और संजू चौधरी (30) के रूप में बताई गई है।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि 26 सितंबर को उन्होंने चरचा क्षेत्र में रेलवे केबल प्राप्त किया था, जिसे छिपाकर बाद में बेचने के लिए लाए थे।
20 मीटर रेलवे केबल बरामद
आरपीएफ टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के स्थान की पड़ताल कर रेलवे किलोमीटर 967/07-08 के पास से लगभग 20 मीटर तांबे का रेलवे केबल बरामद किया। बरामद केबल की अनुमानित कीमत करीब 2,500 रुपये बताई गई है।
रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने क्षेत्र में निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही है।
मुख्य बिंदु
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार।
दो कबाड़ संचालक और दो चोरी के आरोपी शामिल।
करीब 20 मीटर तांबे का रेलवे केबल बरामद।
बरामद केबल की अनुमानित कीमत करीब 2,500 रुपये।
रेलवे किलोमीटर 967/07-08 के पास से केबल बरामद।
आरोपियों के खिलाफ रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पजेशन) एक्ट की धारा 3(अ) के तहत मामला दर्ज।
28 सितंबर 2026 को सभी आरोपियों को रेलवे न्यायालय, बिलासपुर में पेश किए जाने की जानकारी दी गई।
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